Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019


Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 (Pention)

प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पेंशन)

नमस्कार दोस्तो आजके इसपोस्ट में हम केंद्र सरकार व्दारा चलाये जारहे Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 के बारे में जानकारी लेंगे।

Silent Features Of Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 (Farmers Pention Scheme)

  1. PMKMY यानी "प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना" की शुरुवात भारत मे वयोरुद्ध किसानों के लिए बनायी गयी है जो किसान लघु (SMF's) या सीमांत किसान है उनके लिए पेंशन (Pention) के रूप में शुरू की गयी हैं।
  2. PMKMY योजना में जिन किसानों की उम्र 18 से 40 साल है और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती है, और जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, वे किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  3. Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana योजना के तहत, किसान ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह न्यूनतम रु। 3000 / - की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी । तथा PMKMY योजना के तहत अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का पति पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन यानी पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।
  4. PMKMY योजना के तहत पेंशन निधि में किसानों को हर माह 55 रु से 200 रु का मासिक योगदान देना होगा। जबतक वे सेवानिवृत्ति की तारीख यानी उम्र के 60 वर्ष तक नही पहुंच जाते।
  5. PMKMY योजना धारक किसान का अपना मासिक योगदान भरने के लिए इस योजना के नामांकन तिथि के रूप में हर महीने उसी दिन भरना अनिवार्य है। योजना के लाभार्थियों को अपने पेंशन निधि भरने के लिए मासिक (Monthly),  Quaterly, या Half Yearly भरने काभी विकल्प भी दिया गया है। 
  6. इस योजना के तहत निधि में अलग-अलग योगदान करने पर पति / पत्नी को रु 3000 / - का अलग पेंशन पाने के लिए भी प्रावधान रखा गया है ।
  7. Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporationorporatuo) पेंशन निधि प्रबंधक और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
  8. लाभार्थी किसान सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले मृत्यु होनेके मामले में, पति या पत्नी मृतक किसान की शेष आयु तक शेष योगदान का भुगतान करके योजना में शुरू रख सकते हैं। यदि पति या पत्नी की ये योजना जारी रखने की इच्छा नहीं हैं, तो किसान द्वारा ब्याज के साथ किए गए कुल योगदान का भुगतान जीवनसाथी को किया जाएगा।  यदि पति या पत्नी दोनोंही नहीं है, तो ब्याज के साथ कुल योगदान को नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
  9. PMKMY के अंर्तगत यदि लाभार्थी किसान सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मर जाता है, तो लाभार्थी की पति या पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त होगा।  किसान और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, जमा रक्कम पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा।
  10. अगर किसी कारणवश लाभार्थी इस योजना से बाहर निकलना चाहते है तो उस लाभार्थी को किमान 5 वर्षों के नियमित पेंशन निधि जमा करने के बाद ही इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। PMKMY योजनसे स्वेछा से बाहर निकलने पर, उनके पूरे जमा राशि को LIC द्वारा प्रचलित बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।
  11. वह किसान, जो पीएम-किसान योजना के लाभार्थी भी हैं, उनके पास इस योजना के लाभ से सीधे अपने योगदान की अनुमति देने का विकल्प होगा।
  12. PMKMY योजना में नियमित निधि जमा करने में चूक के मामले में, लाभार्थियों को निर्धारित ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करके पेंशन को नियमित करने की अनुमति है। 
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Eligibility For Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 (Farmers Pention Scheme)

Farmers Pention Scheme यानी "प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना" लाभ लेनेके लिए निम्नलिखित पात्रता किसानों के पास होना चाहिए।
PMKMY योजना में जिन किसानों की उम्र 18 से 40 साल है।
जिस  किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की खेती है, और जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, वे किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

Farmers who are not eligible for Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 (Farmers Pention Scheme)

किसानों की निम्नलिखित श्रेणियां में किसान इस योजना का लाभ नही उठा सकते।
  1. SMF's किसान जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि के अंतर्गत आते हैं वे इस योजना का लाभ नही उठा सकते।
  2. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी जीवन धन योजना (PM-SYM) Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan Yojana (PM-SYM), प्रधान मंत्री लगु व्यपारी मन-धन योजना (PM-LVM) Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana (PM-LVM) के लिए चुने गए किसानभी इस PMKMY का लाभ नही उठा सकते।
  3. इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
  • सभी संस्थागत भूमि धारक;  तथा संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक किसान पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और उनके क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों / सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।  / ग्रुप डी कर्मचारी) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। इस PMKMY का लाभ नही उठा सकते।
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Documents Required For Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान योजना योजना के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज आवश्यक है।
  1. स्थानीय प्रमाणपत्र
  2. बीपीएल प्रमाण पत्र 
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. किसानों का पंजीकरण प्रमाण पत्र
  5. आधार कार्ड 
  6. ग्राउंड पेपर
  7. बैंक खाता संबंधी जानकारी

PM Kisan Mandhan Yojana Offline Form Download 

अभी फिलहाल PMKMY योजना का सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सेवाएं भी शुरू होनेवाली है।

 PM Kisan Mandhan Yojana Online Registration


Source : Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. 
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2019 Reviewed by Nitesh S Khandare on September 08, 2019 Rating: 5

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