हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019


हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019

नमस्कार दोस्तो,
महाराष्ट्र शासन ने किसानों के लिए एक और योजना का आगाज किया है। ये योजना महाराष्ट्र के फल उत्पादक किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि जो किसान फल उत्पादन करते हैं, उन्हें कईबार खराब मौसम के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जिसकारण काफी फल उत्पादन खेती करने वाले किसानों की तादात दिनबदिन कम होती जारही है। इस समस्या का हल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए "हवामान आधारित फळपिक विमा योजना" के रूप में निकाला है।
हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019
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"हवामान आधारित फळपिक विमा योजना" इस योजना के तहत जो फल उत्पादन खेती करते है उन किसानों के लिए खराब मौसम के चलते उनके फलोउत्पादन खेती को कोई नुकसान होता है तो सरकार उन किसानों को विमा राशी के तहत आर्थिक मदत करती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक नियुक्त राशी का भुगतान विमा के स्वरूप में भरना है, खराब हवामान के कारण अगर फलोउत्पादन में कोई नुकसान होता है तो सरकार बीमा राशी की रक्कम किसानों को देती है।

"हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019" के लिए अर्थसहाय्य

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए अर्थसहाय्य निम्नलिखित फलो के लिए दिए गए है।

अनार (डाळिंब)
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु. 1,21,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 6,050/-

मोसंबी
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु. 77,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 3,850/-

चिकू
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु. 55,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 2,750/-

लिंबू
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु.66,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 3,300/-

पेरू
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु. 55,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 2,750/-

संत्रा
विमा संरक्षण ज्यादासे ज्यादा हेक्टरी रु. 77,000/-
विमा हफ्ता प्रति हेक्टरी रु. 3,850/-

"हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019" के लिए अर्थसहाय्य जानने के लिए यहाँ क्लिक करे।

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 के लिये निकष
इस बिमा योजना के लिये सरकार द्वारा कुछ निकष दिये गये वे इस प्रकार है।
जिल्हानिहाय ज्यादा बरसात/कम बरसात
कम / ज्यादा तापमान
तुफान / सापेक्ष आद्रता
इन नैसर्गीक आपदा के कारण फलो के फसल का नुकसान हुवा है तो किसान इस विमा योजना के तहत नुकसान भरपाई सरकार की और से मिल सकती है।

ये योजना सिर्फ महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों के लिए चुनिंदा फलो के लिए ही शुरू की गई है।

विमा सिर्फ फलो के हंगामी कालावधि के लिए ही लागू होगी।

विमा हफ्ता जमा कराने की अंतिम मुदत 15 जुलाई 2019

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 के लिए महाराष्ट्र के समाविष्ट जिले

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 के लिए महाराष्ट्र के समाविष्ट जिले कुछ इस प्रकार है।
अहमदनगर, सातारा, हिंगोली, ठाणे, बीड, परभणी, अमरावती, सोलापुर, लातूर, वाशिम, औरंगाबाद, पालघर, जळगाव, नाशिक, धुले, नागपुर, वर्धा, नांदेड़, पुणे, बुलढाणा, अकोला, जालना, उस्मानाबाद इत्यादि.

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 के लिए महाराष्ट्र के समाविष्ट जिले के अनुसार बीमा कंपनी का नाम और पता जानने के लिए यहाँ क्लिक करे।

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

1) खेती का 7/12
2) 8-अ
3) खेती के 7/12 पर फलोत्पादन खेती का उल्लेख
4) संरक्षित विमा रक्कम हफ्ता

हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 के लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क

तालुका कृषि अधिकारी, उप-विभागीय कृषि अधिकारी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी

Bajaj Alliance कंपनी का बीमा आवेदन फॉर्म डाऊनलोड करे
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हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2019 Reviewed by Nitesh S Khandare on May 26, 2019 Rating: 5

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